राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में सहकारिता चुनाव (Cooperative Elections) का ऐलान हो गया है। प्रदेश में एक दशक बाद सहकारिता का चुनाव होगा। इस संबंध में हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ने यह जानकारी दी है।
जारी आदेश के मुताबिक, एमपी में 4500 से अधिक सहकारी सोसायटियों में चुनाव होंगे। सहकारी सोसायटियों से लेकर जिला सहकारी बैंक के इलेक्शन होंगे। जनवरी से लेकर मार्च तक निर्वाचन की प्रक्रिया चलेगी। सहकारिता के चुनाव लोकसभा चुनावों के पहले तक पूरा करना होगा। इसे देखते हुए सहकारी समितियों के चार चरणों में निर्वाचन कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।
आपको बता दें कि प्रदेश में सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 का प्रावधान है। जिसके तहत ही सहकारी संस्थाओं के चुनाव होते हैं। राज्य में लगभग 4531 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं में चुनाव न होने से ज्यादातर में संस्थाओं फिलहाल प्रशासक कार्यरत हैं।
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