अजय शर्मा,भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित बिलाबोंग स्कूल की बच्ची से बस में दुष्कर्म मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. कोर्ट में आरोपी ड्राइवर और सहयोगी महिला दोनों दोषी साबित हुए हैं. कोर्ट सोमवार को सजा पर फैसला सुनाएगा. जिला कोर्ट में स्पेशल जज शैलजा गुप्ता ने सुनवाई की है.

दरअसल बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल बस ड्राइवर हनुमंत जाटव ने 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज मामले की सुनवाई हुई है. 31 लोगों की गवाही के बाद आज कोर्ट में सुनवाई की गई. पुलिस ने कोर्ट में 242 पेज की चार्टसिट पेश की थी.

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कोर्ट ने आरोपी ड्राइवर हनुमंत जाटव और सहयोगी महिला उर्मिला साहू को दोषी करार दिया है, लेकिन सजा पर फैसला नहीं हुआ है. सोमवार को कोर्ट सजा पर फैसला सुनाएगा. बता दें कि 8 सितंबर को बच्ची से घटना हुई थी. 13 सितंबर को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ महिला थाने में मामला दर्ज किया था. इस मामले में काफी तूल पकड़ा था.

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बता दें कि इस मामले में बिलाबोंग स्कूल के प्रिंसिपल समेत कई लोगों के खिलाफ 188, पाक्सो एक्ट-21 में मामला दर्ज हुआ है. अपराध दबाने के आरोप में पाक्सो एक्ट-21 लगाई गई है. मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी ड्राइवर और सहयोगी महिला जेल भेज दिया गया है.

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