शिखिल ब्यौहार, भोपाल। उपभोक्ता आयोग ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल, कोविड मरीज की मौत के बाद बीमा कंपनी ने इलाज में हुई खर्च राशि का क्लेम देने से इनकार कर दिया था। उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को दोषी मानते हुए 70 हजार रुपये का हर्जाना लगाने का आदेश दिया है। जिसमें मानसिक क्षतिपूर्ति भी शामिल है।
दरअसल, कोविड काल में राजधानी भोपाल में एक बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद इलाज में खर्च हुई राशि को बीमा कंपनी ने नहीं दिया। इस मामले में उनकी पत्नी कोलार निवासी पुष्पा मोटवानी ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के शाखा प्रबंधक के खिलाफ याचिका लगाई थी। जिसमें कहा था कि उनके पति पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी थे। बैंक ने सभी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कराया था। उनका बीमा भी हुआ था, जिसकी अवधि एक नवंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2021 तक थी।
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इस बीच उनके पति 22 अप्रैल 2021 कोविड पॉजिटिव हो गए। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन रात में उनका निधन हो गया। उनके इलाज में करीब 45 हजार रुपये खर्च हुए। उपभोक्ता की पत्नी ने बीमा कंपनी में क्लेम प्रस्तुत किया, तो उन्हें बीमा राशि नहीं दी गई। इस मामले में उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाते हुए दो माह के अंदर 7 प्रतिशत ब्याज के साथ 45 हजार और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 20 हजार और अन्य खर्च के 05 हजार देने का आदेश दिया है।
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