अजय शर्मा, भोपाल। मध्यप्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ विक्रांत भूरिया (Dr. Vikrant Bhuria) को पुलिस भोपाल (Bhopal) लेकर पहुंची। भारी भीड़ और व्यवस्था को देखते हुए स्पेशल मजिस्ट्रेट (special magistrate) लेकर गई और रेलवे जज शरद कुमार लटोरिया की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें जमानत मिल गई। विक्रांत भूरिया को 5 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना होगा। इसके अलावा न्यायालय ने पुलिस को शोकॉज नोटिस जारी किया है। वहीं कांग्रेस प्रभारी जेपी अग्रवाल (Jai Prakash Agarwal) कोर्ट में विक्रांत भूरिया से मिलने पहुंचे थे।

विक्रांत भूरिया ने कहा कि कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया है। न्यायालय ने पुलिस को कहा कि आपने जो निर्णय लिया है, ये बिल्कुल गलत है, इस तरह का निर्णय आगे नहीं होना चाहिए, बिना मेडिकल के लेकर गए थे, इसके लिए भी कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है।

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इंदौर में विक्रांत भूरिया की गिरफ्तारी का विरोध

इंदौर (Indore) में विक्रांत भूरिया की गिरफ्तारी का युवा कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। झाबुआ (Jhabua) से गिरफ्तार (Arrest) कर भोपाल ले जाते हुए रास्ते में युवा कांग्रेस ने पुलिस का बाईपास पर काफिला रोक दिया। इस दौरान पुलिस ने बलपूर्वक युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सड़क से अलग कर पुलिस काफिले को रवाना किया।

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बता दें एमपी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को रविवार को भोपाल जीआरपी ने झाबुआ से गिरफ्तार किया। भूरिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद शुक्रवार को भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया था। इस मामले में भोपाल जीआरपी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। विक्रांत भूरिया, अखिलेश यादव और मनीष चौधरी समेत 15 अज्ञात प्रदर्शनकारी पर की आईपीसी की धारा 143, रेलवे एक्ट की धारा 147, 145 के तहत रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

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