कुमार इंदर, जबलपुर। भोपाल गैस त्रासदी मामले में दोषी 9 अधिकारियों को फौरी तौर पर राहत मिली है। अदालत की अवमानना मामले में दोषी अधिकारियों को सजा को लेकर हाईकोर्ट ने आज कोई फैसला नहीं लिया है। कोर्ट अब दोषी अधिकारियों की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला लेगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी, 2024 को होगी।
बता दें कि पीड़ितों के इलाज, पुनर्वास संबंधी आदेश का पालन नहीं करने और कोर्ट के आदेश पर अमल न करने वाले 9 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने फौरी तौर पर अधिकारियों राहत देते हुए पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के बाद फैसला लेने का निर्णय लिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 9 लोगों को अवमानना का दोषी माना था। कोर्ट के आदेश के बाद भी पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल पाया था।
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जस्टिस शील नागू और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच के समक्ष मामले की आज सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ को कोर्ट मित्र तय किया था। बता दें कि एसीएस मोहम्मद सुलेमान, पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के दो अधिकारियों सहित 9 अधिकारियों को अदालत ने पिछली सुनवाई में अवमानना का दोषी माना था।
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन सहित अन्य की याचिका की सुनवाई की थी। इसके बाद कोर्ट ने गैस पीड़ितों के इलाज और पुनर्वास के संबंध में 20 निर्देश दिए थे। इसके साथ ही इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित कर मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने के आदेश दिए थे। इस कमेटी को हर 3 महीने में अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के सामने पेश करने के लिए कहा गया था।
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