सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पदभार ग्रहण करने के बाद एक्शन मोड में दिखाई दे रहे है। सीएम ने पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े निर्णय लिए है। प्रदेश में खुले में मांस या अंडे की बिक्री पर रोक लगाई है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। अपराधियों पर सख्त एक्शन होगा। प्रदेश में डिजी लॉकर बनाया जाएगा।

एमपी के नए सीएम डॉ मोहन यादव ने मंत्रालय स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में विधिवत पूजा अर्चना के बाद कार्यभार संभाला। इसके बाद CM ने मंत्रालय में बैठक की। मुख्य सचिव और मंत्रालय के आला अधिकारी के साथ मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाने को लेकर भारत सरकार ने भी निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में पालन के लिए हमने सख्त निर्देश जारी किए हैं।

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उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा जरूरी है। हर जिले के अंदर युवाओं के लिए एक्सीलेंस कॉलेज बनाया जाएगा। 52 कॉलेज का चयन किया गया। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के नाम से जाना जाएगा। एक निर्णय हमने किया है कि डिग्री मार्कशीट के लिए छात्र परेशान होते है, डिजी लॉकर कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए बनाया जाएगा

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डॉ मोहन ने कहा कि आदतन अपराधी बार बार छूट जाते है, इन पर दंडात्मक कार्रवाई करने की बात की है, गृह विभाग से बात की है। प्रदेश में ध्वनि यंत्रों पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। धार्मिक स्थल पर अगर कोई सीमा का उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई होगी, जहां परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी उसके साथ काम किया जाएगा।

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इसके साथ ही 4000 रुपए प्रतिबोरा तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन ने बताया कि 22 जनवरी पर बड़ा कार्यक्रम है। कार्यसेवकों पर अत्याचार हुए थे। राम मंदिर के मार्ग में इस बार एमपी सरकार अयोध्या जाने वालों का जगह जगह स्वागत करेगी।

  • प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर संचालित अग्रणी/चिन्हित महाविद्यालयों का प्रधानमंत्री उत्कृष्ठता महाविद्यालय के रूप में उन्नयन। (घोषणा उच्च शिक्षा विभाग)
  • उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों की डिग्री/अंकसूची को डिजिलॉकर में अपलोड किया जाना(घोषणा उच्च शिक्षा विभाग)
  • आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसा जाना आवश्यक है ताकि वे जमानत पर छूटकर फिर से अपराध न करें। ऐसे आदतन अपराधियों के द्वारा पूर्व में किए गए अपराधों में प्राप्त जमानत (Bail) को दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 437, 438 एवं 439 के तहत संबंधित न्यायालयों में आवेदन प्रस्तुत कर निरस्त कराने की कार्यवाही करने के दिशा-निर्देश आज जारी किए गए(दिशा निर्देश गृह विभाग)
  • प्रदेश में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर/डीजे/संबोधन प्रणाली) के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग को प्रतिबंधित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। (दिशा-निर्देश गृह विभाग)
  • 1 जनवरी, 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था हम मध्यप्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू कर देंगे। इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किए जा रहे हैं। प्रदेश में बिना आवेदन, नामांतरण और अभिलेख दुरुस्तीकरण की व्यवस्था साइबर तहसील के माध्यम से लागू की गयी है। इसमें रजिस्ट्री उपरांत, क्रेता के पक्ष में अविवादित नामांतरण फेसलेस, पेपरलेस तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा 14 दिन में बिना आवेदन के और बिना तहसील के चक्कर लगाए स्वतः ऑटोमेटिक तरीके से हो जाता है और खसरे और नक्शे में भी क्रेता का नाम चढ़ जाता है(मंत्रि-परिषद अनुसमर्थन का मामला राजस्व विभाग)
  • तेन्दूपत्ता संग्रहण दर 3 हजार रूपये प्रति बोरा से बढ़ाकर 4 हजार रूपये प्रति बोरा करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं। (मंत्रि-परिषद अनुसमर्थन का मामला वन विभाग)
  • प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में बिना लायसेंस के खुले में अवैध रूप से मांस- मछली आदि का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित करने हेतु 15 दिवस का विशेष अभियान चलाए जाने के दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे है। (दिशा- निर्देश नगरीय विकास एवं आवास विभाग)

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