अजय शर्मा,भोपाल। मध्य प्रदेश में महिलाओं से जुड़े मामले की अब 60 दिन के अंदर जांच होगी।इसके लिए पुलिस मुख्यालय भोपाल ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार यदि प्रकरण दर्ज होने के 60 दिन के अंदर जांच पूरी नहीं हुई, तो अधिकारियों-कर्मचारियों पर गाज गिरेगी। महिला अपराधों की विवेचना में अनावश्यक देरी करने और लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के साथ नियमानुसार सजा भी दी जाएगी।
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नई गाइडलाइन में विवेचनाधीन प्रकरणों की तत्परता से विवेचना पूर्ण कर न्यायालय से निराकरण कराने पर बल दिया गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को फायदा भी होगा। ई-विवेचना एप के जरिए रैंकिंग रिपोर्ट तय होगी। जिसके बाद सीआर में अफसर को ग्रेड भी दिए जाएगा। खास बात है कि एएसपी और सीएसपी भी आईजी को रिपोर्ट देंगे। यदि विवेचना में देरी होती है तो कारण भी बताना होगा।
सबसे पहले इन 4 बड़े शहरों में किया जाएगा लागू
अभी पुलिस मुख्यालय ने नई गाइडलाइन के तहत भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के अधिकारियों को महिलाओं से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए कर्तव्य बताए गए है। इन सभी जिलों में अधिकारियों को भी पदस्थ किया गया है। गाइडलाइन के अनुसार अन्य शहरों में भी इसी तरह की व्यवस्था की जा रही है तथा अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।
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