शिखिल ब्यौहार, भोपाल। आयुष विभाग (Ayush Department) में 5 विभागीय सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम (Public Service Guarantee Act) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। इन सेवाओं के लिये समय-सीमा भी तय की गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।
जिन सेवाओं को शामिल किया गया है, उनमें आयुष चिकित्सकों का पंजीयन, आयुष चिकित्सकों का प्रोवीजनल पंजीयन, अन्य प्रदेश में पंजीयन के लिये एनओसी जारी किया जाना, आयुर्वेद औषधि निर्माण लायसेंस जारी करने के साथ ही होम्योपैथी औषधि निर्माण लायसेंस जारी करना शामिल है। इसकी प्रक्रिया के लिये 30 कार्य-दिवस की समय-सीमा तय की गई है।
आयुष मिशन सोसायटी का गठन
केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत प्रदेश में आयुष मिशन योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर आयुष मिशन सोसायटी का गठन किया गया है। आयुष मिशन में आयुष चिकित्सा सुविधा को अधिकतम जन-समुदाय को उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके तहत संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ किया जा रहा है।
मिशन में ही उन किसानों को मदद पहुंचाई जा रही है, जो औषधीय पौधों की खेती से जुड़े हुए हैं। औषधीय पौधों के उत्पादों का मूल्य संवर्धन, विपणन और औषधीय पौधों से निर्मित होने वाली औषधि उद्यमियों को अधो-संरचना विकास में मदद पहुंचाना भी मिशन का उद्देश्य है।
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