मनीषा त्रिपाठी, भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में स्विमिंग पूल में एक युवक की मौत के बाद नगर निगम प्रशासन जाग गया है। निगम प्रशासन ने बिना अनुमति वाले स्विमिंग पूल संचालकों को नोटिस भेजा है। नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण ने ऐसे सभी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए है।

सिर्फ भोपाल शहर में 100 गार्डन, रिसोर्ट और रेस्तरां बिना लाइसेंस के चल रहे है। इसी तरह स्विमिंग पुल भी बिना अनुमति के संचालित है। निगम ऐसे संचालकों से अब 5 हज़ार रुपए तक का जुर्माना वसूलेगा। शहर में सबसे ज़्यादा पुल रातीबढ़ इंदौर रोड पर स्थित और संचालित है। नगर निगम के बिल्डिंग परमिशन शाखा द्वारा स्विमिंग पूल संचालकों को नोटिस भेजा जाएगा। बता दें कि राजधानी भोपाल में स्विमिंग पूल में वीडियो बनाते समय एक युवक की मौत हो गई थी। इसी तरह ग्वालियर शहर में भी निगम आयुक्त के बेटे समेत अन्य लोगों को स्वीमिंग पूल में नहाने के बाद खुजली, उल्टी की शिकायत हुई थी। शिकायत के बाद निगम प्रशासन ने स्विमिंग पूल में सीलबंद कार्रवाई की थी।

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