अजय शर्मा, भोपाल। मध्यप्रदेश में शराबबंदी की दिशा में अहाते बंद करने के बाद राज्य सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। बीयर और वाइन उत्पादन के लिए लाइसेंस फीस में जबरदस्त इजाफा किया है। राज्य सरकार ने डेढ़ साल के अंदर ही उत्पादन शुल्क की फीस बढ़ा दी। 5 लाख हेक्टो लीटर उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष के लिए अब 20 लाख लाइलेंस फीस लगेगी। शराब कारोबारियों को 1 अप्रैल से ही फीस चुकानी होगी, तभी वे उत्पादन कर सकेंगे। इस संबंध ने आदेश जारी कर दिया गया है।

दरअसल, मध्यप्रदेश में एक अप्रैल से नई शराब नीति लागू (New liquior policy) हो गई है। इस नई आबकारी नीति के अंतर्गत प्रदेश में ‘शराब अहाते’ और ‘शॉप बार’ नहीं दिखाई देंगे। नई शराब नीति में अहाते खोलने की इजाजत नहीं होगी। शराब दुकान अब शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल से 100 मीटर दूर रहेंगी। मंदिर, मस्जिद या अन्य धार्मिक स्थल से भी 100 मीटर दूर होंगी।

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मदिरा की दुकानों पर बैठ कर किसी को भी शराब पीने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही सरकार ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने का फैसला लिया है। शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये अधिक का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होगा।

एयरपोर्ट पर खुलेंगे अंग्रेजी शराब के काउंटर

बार में सस्ती बियर और शराब नहीं बिक सकेगी। शराब और बियर के लिए न्यूनतम कीमत का स्लेप लगा दिया है। दुकानों से इंपोर्टेट शराब बेचने की छूट मिलेगी। कोई भी दुकानदार किसी भी ब्रांड की शराब को बेचने से इनकार नहीं कर सकेगा। इसके अलावा एयरपोर्ट पर भी अंग्रेजी शराब के काउंटर खोले जाएंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर एयरपोर्ट पर अंग्रेजी शराब काउंटर के लिए लाइसेंस दिए जा सकेंगे। शुष्क दिवस पर शराब दुकानें बंद रखी जाएंगी।

MP में 1 अप्रैल से अहाता बंदः खुले में शराब पिलाने पर होगी कार्रवाई, आबकारी विभाग ने शिकायत के लिए नंबर 8966962444 किया जारी

दुकान खुलने का समय

शराब दुकानें सुबह साढ़े 9 बजे खोली जा सकेगी। वहीं रात साढ़े 11 बजे तक ही शराब बेची जा सकेगी। रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट या क्लब बार लाइसेंस के अंतर्गत परिसर में अंग्रेजी शराब की बिक्री का समय सुबह 10 से रात साढ़े 11 बजे तक रहेगा।

खुले में शराब पिलाने पर होगी कार्रवाई, शिकायत के लिए यहां करें कॉल

प्रदेश में नई शराब नीति लागू होने के बाद भी खुले में शराब पिलाने की शिकायतें सामने आ रही है। खुले में शराब पिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग (Excise department) ने मोबाइल नंबर जारी किया है। इस नंबर 8966962444 पर फोन कर शिकायत कर सकते है। शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने पुलिस पहुंचेगी। खुले में शराब बिक्री की जानकारी संबंधित थानों में भी दे सकते हैं। इसी तरह अहाता खोलकर यदि शराब पिलाई जा रही है तो इस नंबर पर डायल कर सकते हैं।

MP New Excise Policy: मध्यप्रदेश में नई शराब नीति लागू, आज से नहीं दिखाई देंगे ‘शराब अहाते’ और ‘शॉप बार’

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