शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में NCC (राष्ट्रीय छात्र सेना) सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट्स को विशेष लाभ दिया जाता है। प्रदेश सरकार ने शासकीय नौकरी में एनसीसी के D सर्टिफिकेट वालों को प्राथमिकता दी गई थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 फरवरी 2022 में NCC-D सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवारों को लाभान्वित किए जाने का प्रावधान किया था। इसे लेकर काफी विवाद हुआ था। जिसके बाद प्रदेश ने अब अपनी गलती सुधार ली है। राज्य सरकार ने शिकायतों के बाद उस प्रावधान को खत्म कर नवीन संशोधन परिपत्र जारी किया है।

मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 6 अप्रैल 2023 को परिपत्र क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 के माध्यम से, शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन देना 22 फरवरी 2022 में संशोधन किए जाने की सूचना दी गई है। इस संबंध में दिनांक 22 फरवरी 2022 को पहला एवं 14 दिसंबर 2022 को दूसरा परिपत्र जारी किया गया था। आज तीसरा परिपत्र जारी किया गया है जिसमें लिखा है कि, कंडिका(1) के बिंदु क्रमांक 8 में D प्रमाण पत्र के प्रावधान को समाप्त करते हुए इसे संशोधित करके C प्रमाण पत्र किया जाता है।

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बता दें कि संविदा, आउटसोर्स, शिक्षा विभाग, पुलिस, अग्निवीर समेत कई परीक्षाओं में D सर्टिफिकेट का लाभ देने का आदेश जारी किया था। जबकि राष्ट्रीय छात्र सेना में डी-सर्टिफिकेट होता ही नहीं है। इसके बावजूद 22 फरवरी 2022 को ना केवल डी-सर्टिफिकेट का प्रावधान कर दिया गया, बल्कि उम्मीदवारों के बताए जाने पर भी संशोधन नहीं किया गया। संशोधन की प्रक्रिया में एक साल से अधिक का समय लग गया।

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