राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर निगम पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिला उपभोक्ता फोरम ने यह जुर्माना लगाया है। दरअसल, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एलआईजी फ्लैट का आधिपत्य नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि समय-सीमा में आधिपत्य नहीं दिया गया था।

यह है मामला

भोपाल के बागसेवनिया निवासी भगवान दास बंशकार ने 18 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12 नंबर स्टॉप के पास एलआईजी फ्लैट के आवंटन के लिए आवेदन किया था। उसी दिन उन्होंने बुकिंग राशि के रूप में 2 लाख 20 हजार रुपए जमा किए थे। इसके बाद उनसे 30 दिनों के भीतर 3 लाख 30 हजार और जमा करने को कहा गया।

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फ्लैट की कुल कीमत 22 लाख रुपए तय की गई थी। शेष राशि के लिए 10 महीने की किश्तें बनाई गईं। किश्तों का भुगतान होने के ढाई साल बाद भी भगवान दास को फ्लैट का आधिपत्य नहीं दिया गया। मौके पर जाकर देखने पर निर्माण कार्य अधूरा मिला, जिसके बाद उन्होंने फोरम में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में फोरम की बेंच ने फैसला सुनाया

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