अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने व्यापारियों के विरोध और नाराजगी के बाद बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, व्यापारियों से कोई नया टैक्स (TAX) नहीं वसूला जाएगा। सरकार ने मध्य प्रदेश नगरपालिका व्यापार अनुज्ञापन नियम 2023 स्थगित किया। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 21 अप्रैल को इस नियम की अधिसूचना जारी की थी। लागू होने के बाद पांचवें दिन ही इसे स्थगित करना पड़ा।

प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद अब शहर या कस्बे में व्यापार करने वालों से कोई नया टैक्स नहीं वसूला जाएगा। हालांकि पहले जिन नगरीय निकायों में व्यापार विनियमन के लिए , व्यापार अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए नियम लागू किये गए थे वो पूर्व अनुसार ही लागू रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) के निर्देश के बाद नियम के क्रियान्वयन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।

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बता दें कि सरकार ने नगर निगम और परिषद व्यवसाय स्थल के बाहर की सड़क और कालोनी के अनुपात में दुकानदारों पर नया टैक्स लगाया था। नगर पालिक निगम को सड़क की चौड़ाई के अनुपात में प्रति वर्गफीट 4 से 6 रुपये, नगरपालिक परिषद को 3 से 5 रुपये और नगर परिषद को 2 से 4 रुपये प्रति वर्ग फीट टैक्स सालाना वसूलने के अधिकार दिया था।

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