शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश के एक बिजली कंपनी के डीजीएम पर फिर से रेप का मुकदमा चलेगा। दरअसल, राजधानी की एक विशेष अदालत ने दुष्कर्म के मामले में निचली अदालत के खात्मा आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने दोबारा सुनवाई करने का आदेश जारी किया है। इस मामले में अगली पेशी 5 अप्रैल को होगी।
जानकारी के मुताबिक, अशोका गार्ड पुलिस ने साल 2022 में एक युवती की शिकाय पर बिजली कंपनी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (डीजीएम) झरनेश्वर कॉलोनी निवासी लक्ष्मी नारायण पाटीदार के खिलाफ शारीरिक शोषण, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया था। युवती ने पुलिस को बताया था कि वह पाटीदार को वर्ष 2020 से जानती है। वह बिजली कॉलोनी में एक्टिवा सीखने जाती थी। इस दौरान उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तब लक्ष्मीनारायण ने उसकी मदद की थी।
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उन्होंने बताया था कि वह बिजली कंपनी में सर्विस करते है। इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल पर बाचतीत होने लगी थी। मार्च 2020 में लॉकडाउन से पहले लक्ष्मीनारायण ने युवती को लेकर भोजपुर मंदिर पहुंचे और उसकी मांग भर दी। अगस्त 2020 में केरवा डेम क्षेत्र में युवती से जबरदस्ती संबंध बनाए। इसके बाद अक्सर वह शारीरिक शोषण करते रहे। बाद में उन्होंने बताया कि वह शादीशुदा है, इसलिए वह उसे स्वीकार नहीं कर पाएगा।
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इस मामले में अशोका गार्ड पुलिस ने कोर्ट में खात्मा रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस पर कोर्ट ने फरवरी 2023 को अपनी मुहर लगा दी। आपको बता दें कि एल. एन. पाटीदार अपने रसूख से मुरैना से ट्रांसफर होकर भोपाल आए हैं। वर्तमान में वे पश्चिम डिवीजन भोपाल में पदस्थ है। दुष्कर्म के केस में बिजली विभाग ने उनका ट्रांसफर किया था।
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