शब्बीर अहमद, भोपाल। राजधानी भोपाल में हॉस्टल में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी SI प्रकाश राजपूत को जमानत मिल गई है। जेल रिमांड के बाद जमानत की सुनवाई हुई। देर शाम जमानत का आदेश जारी हुआ। हालांकि, स्कूल संचालक मिनीराज मोदी को जमानत नहीं मिली है। बता दें कि मिसरोद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश किया था। जेल रिमांड के बाद तुरंत सुनवाई शुरू हुई थी।

आज नाबालिग बच्ची से रेप के मामले में पहले से सस्पेंड चल रहे SI प्रकाश सिंह राजपूत और स्कूल संचालक मिनीराज मोदी को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया।

MP : हॉस्टल में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, स्कूल संचालक और निलंबित SI को भेजा जेल

8 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला

दरअसल, भोपाल के गंगासागर स्कूल में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म की वारदात हुई थी। 30 अप्रैल को इस मामले में एफआईआर हुई थी। पुलिस ने हॉस्टल की महिला वार्डन समेत अज्ञात तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पीड़ित बच्ची ने सीडब्ल्यूसी की काउंसलिंग में बयान में स्कूल संचालक मिनीराज मोदी का नाम लिया था उसकी पहचान की थी। पुलिस ने मामले में जांच का हवाला देते हुए आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की थी।

तस्वीर को गौर से देखिएः इस स्कूल संचालक ने 8 साल की मासूम से किया था दुष्कर्म, पुलिस ने दी थी क्लीनचिट, CWC की रिपोर्ट और बच्ची के बयान पर हुआ गिरफ्तार

सीडब्ल्यूसी की काउंसलिंग के बाद गिरफ्तारी

पॉक्सो एक्ट के तहत हुए दर्ज मामले में लंबे समय तक नामजद एफआईआर नहीं की थी। मामले में बनी एसआईटी की जांच पर भी सवाल उठे थे। बच्ची का तीन बार मेडिकल परीक्षण करवाया गया, जिसके बाद पुलिस ने खुद से आरोपी को क्लीनचिट दे दी थी। सीडब्ल्यूसी की काउंसलिंग के बाद पुलिस ने प्रेशर में आकर गिरफ्तारी की थी।

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