राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। देश के दिल मध्य प्रदेश में अब गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो सकेंगी। सरकार ने शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी कर इसका रास्ता साफ कर दिया है। कॉर्शियल कॉम्प्लेक्स का फलोर रेशो एरिया 2.5 से बढ़ाकर 7 करने का गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यह अमल में आते ही प्रदेश में दिल्ली-मुंबई की तर्ज पर ऊंचे-ऊंचे कॉमर्शिलय कॉम्प्लेक्स खड़े हो सकेंगे।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने भूमि विकास नियम 2012 में संशोधन शुक्रवार को राजपत्र में प्रकाशित किया है। इसमें एफएआर 7 किया गया है। ये एफएआर सीबीडी और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए निर्धारित रहेगा। दावे आपत्तियों के लिए 15 दिन की समय-सीमा तय की गई है। बताया जा रहा है कि यह प्रीमियम एफएआर होगा। जिसे खरीदने की दरें राज्य सरकार तय करेगी।
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एफएआर में ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइटस की सहूलियत रहेगी। इससे प्रदेश में हाईराइज को बढ़ावा मिलेगा और भोपाल-इंदौर जैसे शहरों में मेट्रो रूट के दोनों ओर बड़ी इमारतें खड़ी हो सकेंगी। आपको बता दें मुंबई-अहमदाबाद जैसे शहरों में 5 एफएआर निर्धारित है। वहीं मध्य प्रदेश में जारी हुए नोटिफिकेशन में एफएआर 7 किया गया है।
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