रायपुर। भोरमदेव शक्कर कारखाने के बोर्ड को भंग करने के साथ पंजीयक, सहकारी संस्थाएं ने कबीरधान कलेक्टर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है. कारखाने के बोर्ड के कोरम के अभाव होने की वजह से पंजीयक ने यह कदम उठाया है.
पंजीयक, सहकारी संस्थाएं हिमशिखर गुप्ता की ओर से शनिवार को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि कारखाना के बोर्ड के 15 संचालकों में से 14 का निर्वाचन हुआ था. लेकिन कार्यक्षेत्र में एक अन्य शक्कर कारखाने के अस्तित्व में आने से 5 संचालक सदस्य अंशधारी सदस्य नहीं रह गए. शेष रह गए 9 संचालक सदस्यों में से अध्यक्ष भेलीराम चंद्रवंशी, उपाध्यक्ष गणेश प्रसाद तिवारी के साथ शिव प्रसाद वर्मा व साकेत चंद्रवंशी को संस्था को वित्तीय हानि पहुंचाए जाने का दोषी पाए जाने पर पद से हटाते हुए तीन साल के लिए सोसायटी के किसी भी पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया है.
इस तरह से संस्था के 15 में से 10 पदों के रिक्त रहने पर कोरम का अभाव देखते हुए कार्य में अक्षम होने पर बोर्ड की शक्तियों को रजिस्ट्रार को सौंप दी गई है. इसके साथ रजिस्ट्रार की निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कबीरधाम कलेक्टर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है.