रायपुर- मंत्री राजेश मूणत की कथित सेक्स सीडी मामले में सीबीआई कोर्ट ने पीसीसी चीफ भूपेश बघेल को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. कोर्ट ने बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया है. भूपेश बघेल 8 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल में रहेंगे. इधर कोर्ट के फैसले के पहले बघेल ने वकील रखकर उनकी ओर से पैरवी कराने से इंकार कर दिया था.

बघेल ने कहा था कि उन्हें जेल भेजा जहा, वह जेल में सत्याग्रह करेंगे. बघेल को आईपीसी की धारा 120 बी, 469, 471 और 120 बी के तहत जेल भेजा गया है. इधर मामले में आरोपी विनोद वर्मा और विजय भाटिया को कोर्ट ने जमानत दे दी है. सीबीआई कोर्ट ने विनोद वर्मा पर ब्लैकमेल की धारा को हटा दिया है.

भूपेश बघेल को जेल ले जाए जाने के दौरान कोर्ट परिसर में मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया. कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ ने फैसले पर विरोध जताते हुए जमकर नारेबाजी की. बघेल को जिस गाड़ी में ले जाया जा रहा था, उस गाड़ी को भी रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया.