रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 में संशोधन कर राजपत्र में प्रकाशित किया है. इसमें प्रथम वर्ग से लेकर चतुर्थ वर्ग के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए मापदंड तय किया गया है.

राज्यपाल की ओर से सचिव कमलप्रीत सिंह द्वारा जारी इस आदेश में प्रथम श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति होने, द्वितीय श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति और तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नत होने पर अनुसूचित जाति के लिए 13 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत तय किया गया है.