सत्यपाल सिंह राजपूत, रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चिटफंड कम्पनियों के खिलाफ कार्रवाई और उनकी सम्पत्ति की नीलामी से प्राप्त राशि को निवेशकों को लौटाए जाने का सिलसिला जारी है. चिटफंड कम्पनी यश ड्रीम रीयल स्टेट की सम्पत्तियों की नीलामी से प्राप्त हुई 42 करोड़ 77 लाख 82 हजार रुपए की राशि इस कम्पनी के निवेशकों को लौटाई जाएगी.

बता दें कि, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में विभिन्न चिटफंड कम्पनियों की धोखाधड़ी के शिकार हुए निवेशकों को अब तक 33.97 करोड़ रुपए की राशि लौटाई है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यश ड्रीम कम्पनी के निवेशकों को नियमानुसार शीघ्र राशि लौटाए जाने की कार्रवाई के निर्देश जिला प्रशासन दुर्ग को दिए हैं.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिटफंड कम्पनियों के निवेशकों के साथ न्याय करने के अपने वादे को पूरा करने की शुरूआत सत्ता की बागड़ोर संभालते ही कर दी थी. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में चिटफंड कम्पनियों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के साथ ही 208 चिटफंड कम्पनियों के खिलाफ प्रकरण कुल 462 प्रकरण दर्ज कर 700 डॉयरेक्टरों और पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया.

जानकारी के अनुसार, राज्य में 99 प्रकरणों में चिटफंड कम्पनियों की 141.51 करोड़ रुपए की सम्पत्ति की कुर्की और नीलामी का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जा चुका है, जिसके परिपालन में 55 करोड़ रुपए की राशि सम्पत्ति की नीलामी से पहले ही प्राप्त हो चुकी है. यश ड्रीम रीयल स्टेट कम्पनी की दुर्ग जिले के विभिन्न स्थानों पर स्थित सम्पत्तियों की नीलामी से 42.77 करोड़ रुपए की राशि को मिलाकर शासन को लगभग 97.77 करोड़ रुपए की राशि शासन को प्राप्त हो चुकी है. न्यायालय में चिटफंड कम्पनियों की लगभग 68 करोड़ रुपए की सम्पत्ति की नीलामी के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक 
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें