रायपुर. भूपेश सरकार ने शराब बिक्री को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. राजधानी रायपुर के भाटागांव में शराब दुकान में निर्धारित फुटकर विक्रय दर से अधिक दर पर शराब की बिक्री की जा रही थी. जिसकी शिकायत मिलने के बाद उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता द्वारा जांच किए जाने पर सही पाया गया है. इस मामले में अब प्रभार क्षेत्र के सहायक जिला आबकारी अधिकारी पर गाज गिर गई है. प्रशासन ने छत्तीसगढ़ में विक्रय दर से अधिक दर पर शराब की बिक्री पर सहायक जिला आबकारी जे.पी.एन. दीक्षित को निलंबित कर दिया है.

निलंबित अधिकारी जे.पी.एन. दीक्षित के प्रभार क्षेत्र की मदिरा दुकानों में अधिक दर पर शराब बिक्री करना पाया गया है. जो कि शासकीय नियमों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक होकर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के सर्वथा प्रतिकूल है एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत दण्डनीय अपराध है. हालांकि निंलबन के दौरान इन्हें जीवन भत्ता दिया जाएगा.

बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले कई समय से शराब को तय रेट से अधिक रुपए में बेचने के शिकायत मिल रही थी, लेकिन इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी.