रोहित कश्यप,मुंगेली। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की टीम ने निजी अस्पताल में छापामार कार्रवाई कर स्वास्तिक हॉस्पिटल के ऑपरेशन थियेटर को सील किया है. बताया जा रहा है कि बिना लाइसेंस के धड़ल्ले से इस निजी अस्पताल का संचालन किया जा रहा था. नर्सिंग होम एक्ट के नियमों का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी.
स्वास्थ्य विभाग के मना करने के बावजूद ऑपरेशन किया जा रहा था. छापामार कार्रवाई के दौरान डॉक्टर, जरूरी संसाधन और प्रशिक्षित स्टॉफ नहीं थे. फिर भी नसबंदी के लिए मरीजों को भर्ती कराया गया था.
जानिए पूरा मामला
कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह रोगोपचार संबंधि स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 और नियम 2013 अंतर्गत स्वास्तिक हेल्थ केयर हास्पिटल, रामगढ, जिला मुंगेली का औचक निरिक्षण किया गया. निरिक्षण के दौरान हास्पिटल में कोई भी चिकित्सक उपस्थित नहीं था. हास्पिटल में अप्रशिक्षीत स्टॉफ से मरीजों का उपचार किया जा रहा था. हास्पिटल के वार्ड में कुल 5 मरीजों को भर्ती कर रखा गया था. जिनका ऑपरेशन किया जाना था. पूर्व में हास्पिटल संचालक को ऑपरेशन नही करने के संबंध नोटिस जारी किया गया था. जिसके बाद भी हास्पिटल प्रबंधन के जरिए ऑपरेशन किया जा रहा था. निरिक्षण टीम ने बायोमेडिकल वेस्ट के उठाव के लिए इनवायरोकेयर अनुबंध, फायर सेफ्टि एनओसी की जानकारी चाही. जिसे हास्पिटल प्रबंधन ने उपलब्ध नहीं कराया. ऑपरेशन के लिए उपस्थित भर्ती मरीजों का केशसीट जब्त किया गया.
छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 और नियम 2013 अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लघंन करने, चिकित्सक की अनुपस्थिति में हास्पिटल संचालित करने और अवैध रूप से ऑपरेशन संचालित करने के कारण डॉ. देवेन्द्र पैकरा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश खैरवार की उपस्थिति में हास्पिटल के ऑपरेशन थियेटर को आगामी आदेश तक सीलबंद किया गया है. साथ ही ओ.पी.डी और आई.पी.डी. सेवा प्रतिबंधित की गई है.
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