प्रतापगढ़. राजस्थान पुलिस और आयकर विभाग ने प्रतापगढ़ जिले के भूमाफिया जानशेर खान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने जानशेर खान की बगवास में स्थित 12 करोड़ रुपये की अवैद संपत्ति को फ्रीज कर दिया है. यह कदम बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम के तहत उठाया गया, जिसमें कुल 6.74 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि शामिल है. इसके साथ ही आयकर विभाग ने प्रतापगढ़ तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि जानशेर और उसके सहयोगियों की संपत्तियों को किसी भी हाल में ट्रांसफर न होने दिया जाए. बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 24(3) के तहत इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है.

जमीनों पर कब्जा और अवैध वसूली

बता दें, 30 अगस्त 2023 को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, मुस्तफा बोहरा, ने जहर खा लिया था. इस घटना की सूचना जब तात्कालीन एसपी अमित कुमार को मिली, तो उन्होंने तुरंत अपनी टीम के साथ अस्पताल पहुंचकर मुस्तफा का वीडियो बयान दर्ज किया. मुस्तफा बोहरा ने जानशेर और उसके साथियों पर आरोप लगाया था कि वे गलत तरीके से उसकी संपत्ति हड़प रहे थे. बयान लेने के कुछ समय बाद ही मुस्तफा बोहरा की मृत्यु हो गई.

मुस्तफा बोहरा ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि जानशेर और उसके लोगों ने उन्हें और उनके परिवार को धमकाकर परेशान किया और उनसे पैसे वसूलने का प्रयास किया. आरोपियों ने मुस्तफा बोहरा के साथ जमीनों की खरीद-बिक्री के सौदे किए, लेकिन भुगतान किए बिना ही रजिस्ट्री करवा ली. इसके अलावा, इन लोगों ने बोहरा के दबाव डालकर खाली चेक और स्टाम्प पर भी हस्ताक्षर करवा लिए. धीरे-धीरे इन आरोपियों ने बोहरा की जमीनों पर कब्जा करना भी शुरू कर दिया. इसके चलते परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या की तरफ कदम बढ़ाया.

इस मामले में पुलिस ने जांच में पाया कि मुस्तफा के आरोप सही थे. इसके बाद यह भी सामने आया कि जानशेर और उसके साथी पूरे इलाके में गुंडागर्दी और अवैध कब्जे कर रहे थे. इसके अलावा, यह भी खुलासा हुआ कि कई निर्दोष लोग अपनी संपत्ति खो चुके थे. 

उसने 12 करोड़ रुपये की 6.74 हेक्टेयर कृषि भूमि अपने साथियों बसंती लाल मीणा, राधेश्याम मीणा, सरमथ मीणा और भग्गाराम के नाम पर खरीदी थी. जांच के बाद पुलिस ने 31 अगस्त 2023 को जानशेर खान और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया. 

आयकर विभाग ने इन बेनामी संपत्तियों का विवरण तैयार किया है और उन चार व्यक्तियों को नोटिस भेजे हैं जिनके नाम पर जानशेर ने संपत्तियां रजिस्टर्ड करवाई थीं. यह नोटिस बसंती लाल मीणा (अखेपुर), राधेश्याम मीणा (अखेपुर), भग्गाराम मीणा (अरनोद) और सरमथ लाल मीणा (सानोती) को भेजे गए हैं.