लखनऊ. सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को बड़ा झटका लगा है. अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है. रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम को तीन साल में दो बार अपनी विधायकी से धोना पड़ा है. तीन साल पहले भी उम्र के फर्जी प्रमाणपत्र मामले में हाईकोर्ट में अब्दुल्ला की विधायकी को रद्द कर दिया था. अब फिर उनकी विधायिकी छिन गई है.
अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद स्वार विधानसभा सीट रिक्त हो गई है. विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित किया. अब्दुल्ला आजम खान पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में रामपुर जिले के स्वार विधानसभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे. इससे पहले मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने सोमवार को 15 साल पुराने मामले में आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा सुनाई थी.
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बता दें कि अब्दुल्ला आजम अपने पिता आजम खान की श्रेणी में शामिल हो गए, जिन्हें अक्टूबर 2022 में भी अयोग्य घोषित कर दिया गया था. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी सजा की तारीख से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जेल में समय बिताने के बाद छह साल के लिए अयोग्यता बरकरार रहेगी.
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