लखनऊ. कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी को बड़ा झटका लगा है. फर्जी आधार कार्ड मामले में इरफान सोलंकी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी गई. अदालत ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो भविष्य में अभियुक्त पुनः फ्रेश आवेदन कर सकता है.
फर्जी आधार कार्ड से दिल्ली से मुंबई तक की हवाई यात्रा करने के मामले में इरफान की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी है. जाजमऊ में डिफेंस कॉलोनी स्थित नजीर फातिमा के घर पर आगजनी के मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान समेत कई लोगों के खिलाफ सात नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी.
इसे भी पढ़ें – सपा MLA इरफान सोलंकी की बढ़ीं मुश्किलें, 100 करोड़ की जमीन कब्जाने का आरोप, FIR दर्ज
इसी मामले में वांछित सपा विधायक इरफान सोलंकी को पुलिस ढूंढ रही थी. इरफान के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ था. गिरफ्तारी से बचने के लिए इरफान ने कानपुर से फरार होने की योजना बनाई थी. इसके लिए इरफान ने सपा नेत्री नूरी शौकत, उसके भाई अशरफ अली व मौसा इशरत अली समेत अन्य लोगों का सहारा लिया. इरफान ने अशरफ अली के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाकर हवाई यात्रा की थी.
एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज और फर्जी आधार कार्ड की बरामदगी के बाद इरफान की राहत के रास्ते बंद होने शुरू हो गए थे. सेशन कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन वहां से भी कोई राहत न मिलने पर इरफान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने भी इरफान को कोई राहत नहीं दी. इरफान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है.
छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक