रायपुर। डीजी मुकेश गुप्ता की उस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है,जिसमें मुकेश गुप्ता ने राज्य सरकार द्वारा उनके खिलाफ कराये जा रहे जांच पर रोक लगाने की मांग की थी. बीते दिनों पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर ने मिक्की मेहता की संदिग्घ मौत मामले में डीजी मुकेश गुप्ता की भूमिका होने का आरोप लगाते हुए भूपेश सरकार से शिकायत कर जांच की मांग की थी. इस पर भूपेश सरकार ने मुकेश गुप्ता के खिलाफ डीजी जेल गिरधारी नायक को जांच का आदेश दिया था.
इसी जांच आदेश के खिलाफ मुकेश गुप्ता हाईकोर्ट चले गए थे. उन्होंने मिक्की मेहता मामले में कोर्ट में पूर्व में खारिज हो चुकी याचिका का हवाला देते हुए जांच पर रोक लगाने की मांग की थी.याचिकाकर्ता का कहना था कि जिस मामले में पहले ही हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है,उस मामले में दोबारा जांच का आदेश देना न्यायालय की अवमानना है. मुकेश गुप्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के दिगग्ज वकील राम जेठमलानी के बेटे महेश जेठमलानी ने दलील दी. मुकेश गुप्ता की ओर से कोर्ट में कहा बताया गया जिस मामले में उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं उसे पूर्व में कोर्ट खारिज कर चुकी है. अब इस मामले में दोबारा जांच कराना कोर्ट का अवमानना है. लेकिन जब कोर्ट ने मुकेश गुप्ता से पूछा कि दोबारा जांच का प्रमाण दीजिए तो मुकेश गुप्ता ने मीडिया रिपोर्ट दी. मीडिया रिपोर्ट को प्रमाण मानने से कोर्ट ने इंकार कर दिया. कोर्ट ने मुकेश गुप्ता की याचिका को अपरिपक्व मानते हुए खारिज कर दिया. वहीं इस मामले में कोर्ट में सरकार की ओर से महाधिवक्ता कनक तिवारी ने पक्ष रखते हुए कहा कि अब शासन की ओर से इस मामले की जांच शुरू नहीं की गई है.
इस मामले को लेकर कोर्ट गए थे मुकेश गुप्ता