Modi Surname Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में निचली अदालत के आदेश पर 15 मई तक रोक लगा दी है. इससे पहले पटना की एमपी/एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया था. अब अगली सुनवाई 15 मई को होगी.
राहुल गांधी ने 22 अप्रैल को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में सांसद/विधायक अदालत द्वारा जारी सम्मन को रद्द करने की मांग की.
राहुल गांधी के वकील वीरेंद्र राठौर ने कहा कि हमने याचिका दायर की थी. जब सूरत की अदालत में पहले से ही कोई मामला चल रहा हो तो उसी मामले की दूसरी अदालत में दूसरी सुनवाई नहीं हो सकती. यह अवैध है.
अगली सुनवाई 15 मई को है और ट्रायल कोर्ट में तब तक के लिए सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है. वहीं, सुशील मोदी के वकील एडवोकेट एसडी संजय ने कहा कि कोर्ट ने उनसे इस मामले में बहस करने को कहा है.
सुशील मोदी ने दर्ज कराया था केस
मोदी उपनाम मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने 18 अप्रैल 2019 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था. आरोप है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा में मोदी उपनाम वाले लोगों को चोर कहा था. राहुल गांधी को बुधवार 12 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वे नहीं आए. इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 25 अप्रैल तय की और राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया.
सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है
विधायक पूर्णेश मोदी की शिकायत पर सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को 2019 के मानहानि के एक मामले में दो साल जेल की सजा सुनाई थी. इसके बाद उनके सांसद भी चले गए. राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक सभा में मोदी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए टिप्पणी की.
राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, “सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?” इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने सेशन जज की कोर्ट में अपील की, जिसे खारिज कर दिया गया.
कांग्रेस नेता ने दिल्ली में 12 तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगला खाली कर दिया है। वह दिल्ली में मां सोनिया गांधी के आवास पर चले गए हैं. उन्होंने कहा कि वह “सच बोलने की कीमत” चुका रहे हैं.

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