कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम एवं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि केस को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ग्वालियर जिला अदालत ने दिग्विजय के खिलाफ दायर केस को खारिज कर दिया है।

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बता दें कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। तोमर की तरफ से केस में पैरवी करने वकील नहीं पहुंचे। इस मामले में कोर्ट ने टिप्पणी की है। जिला अदालत ने कहा है कि परिवादी बिना कारण अनुपस्थित रहते हैं, जिससे प्रकट होता है कि वो केस को आगे बढ़ाने में रुचिबद्ध नहीं है। अतः परिवादी की अनुपस्थित में केस निरस्त किया जाता है।

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अक्टूबर 2020 में दिग्विजय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी। जिसमें उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए मंत्री- विधायकों पर 35-35 करोड़ में बिकने के आरोप लगाए थे। उर्जामंत्री प्रधुमन सिंह तोमर में दिग्विजय के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का केस दायर कराया था।

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