कुमार इंदर, जबलपुर। बीते दिनों मध्यप्रदेश आ रही ऑक्सीजन टैंकर को उत्तर प्रदेश में रोके जाने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस ने केन्द्र को निर्देश दिया कि आगे से ऐसी घटनाएं न हों इस बात को सुनिश्चित किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन का परिवहन निर्बाध हो उसको सुनिश्चित किया जाए। हाईकोर्ट कोरोना संक्रमण से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। पूर्व महाधिवक्ता आनंद मोहन माथुर ने हाईकोर्ट को उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन के टैंकर रोके जाने की जानकारी दी। जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए केन्द्र को फटकार लगाई और दिशा निर्देश दिये।

कोरोना संक्रमण से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कई आपत्तियां दायर की गई। हस्तक्षेपकर्ताओं ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में जारी 19 बिंदुओं के दिशा निर्देशों का राज्य में पालन नहीं हो रहा है।

हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर की काला बाज़ारी करने वालों के लिए सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि दोषियों पर हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।

इसके साथ ही कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि पूर्व में जारी निर्देशो के पालन में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए इस बात की रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाए। मामलों में अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।