कुमार इंदर, जबलपुर। सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगी रोक को हटा दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश के सभी सरकारी डॉक्टर अब प्राइवेट प्रैक्टिस कर पाएंगे।
गुरुवार को मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के दोनों सर्कुलर पर रोक लगा दी है। साल 2013 और 2017 में सरकार ने सर्कुलर निकालकर सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रेक्टिस पर रोक लगा दी थी।
हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बैंच ने राज्य सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर मामले में जबाब पेश करने के लिए कहा है। आपको बता दें सरकार द्वारा निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के खिलाफ शाजापुर के जिला अस्पताल में पदस्थ गायनेकोलॉजिस्ट डॉ स्मिता सुरेंद्रन सहित अन्य डॉक्टरों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। अब मामले में अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी।
इसे भी पढ़ें ः विधानसभा का मानसून सत्र हंगामाखेज रहने के आसार, सरकार से पूछे जाएंगे 1184 प्रश्न, विस अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक