सत्यपाल राजपूत, रायपुर। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को देखते हुए निजी अस्पतालओं, नर्सिंग होम और चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिग्रहण का आदेश राज्य शासन ने निरस्त कर दिया है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संचालक नीरज बंसोड़ ने निरस्त किए जाने संबंधी आदेश जारी कर दिया है.

इससे पहले स्वास्थ्य संचालक अधिग्रहण आदेश प्रारूप पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है.  छत्तीसगढ़ में भी राज्य शासन द्वारा संक्रमण के रोकथाम और बचाव के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एपिडेमिक डिजीस एक्ट 1897 के सेक्शन 2,3 एऴं 4 में प्रदत्त शक्तियों के तहत 13 मार्च को अधिसूचना जारी कर दी है. साथ ही छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 (क्रमांक 36) की धारा 50 एवं 51 के तहत जारी अधिसूचना में कोरोना वायरस को अधिसूचित संक्रामक रोग घोषित किया गया है. इस आदेश के साथ ही राज्य सरकार ने इन निजी संस्थानों के समस्त मानव संसाधन, उपकरण और चिकित्सा सुविधाओं का भी अधिग्रहण किया है. इसके साथ ही निजी चिकित्सा स्टाफ़ को आइसोलेशन वार्ड के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा. हालांकि राज्य शासन ने उपरोक्त आदेश को लिपिकीय त्रुटि करार देते हुए निरस्त कर दिया है.

देखे निरस्त आदेश-