कर्ण मिश्रा,मनोज उपाध्याय, ग्वालियर/ मुरैना। मध्यप्रदेश के मुरैना जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। जिले के कांग्रेस विधायक, उसकी पत्नी समेत तीन लोगों को कठोर कारावास की सजा हुई है। अदालत ने तीनों को दो-दो साल की कठोर सजा दी है। तीनों पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।

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जानकारी के अनुसार सुमावली के कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह को जमीन धोखाधड़ी मामले में विशेष न्यायालय ने 2 साल की सजा सुनाई है। कांग्रेस एमएलए (MLA) अजब सिंह कुशवाह, उनकी पत्नी शीला और कृष्ण गोपाल चौरसिया को 2- 2 साल का कठोर कारावास दिया गया है। सभी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह सजा एमपी/एमएलए विशेष न्यायालय के न्यायाधीश सुशील कुमार जोशी ने सुनाई है। उक्त लोगों को धारा 420 और 120 बी के मामले में सजा सुनाई गई है।

यह है मामला

साल 2011 में कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने महाराजपुरा इलाके में प्लाट बेचे थे। PL शाक्य नाम के व्यक्ति ने कांग्रेस MLA अजब सिंह कुशवाहा से महाराजपुरा इलाके में 1600 वर्ग फुट का एक प्लाट खरीदा था। जिसकी एवज में MLA को 7 लाख 45 हज़ार की राशि दी थी। जब PL शाक्य अपने प्लॉट पर निर्माण करने के लिए पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जो प्लाट उन्होंने MLA से खरीदा है, दरअसल ओ सरकारी जमीन है। इसके बाद PL शाक्य ने MLA अजब सिंह कुशवाहा से अपने रुपए वापस मांगे लेकिन MLA ने रुपए देने के बजाय उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज कर भगा दिया। फरियादी PL शाक्य ने इस मामले की महाराजपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद इसमें कांग्रेस MLA अजब सिंह कुशवाहा, उनकी पत्नी शीला और सहयोगी कृष्ण गोपाल चौरसिया के खिलाफ धारा 420 और 120 बी के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। MP MLA विशेष न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें आज विशेष न्यायाधीश सुशील कुमार जोशी ने कांग्रेस MLA अजब सिंह कुशवाहा उनकी पत्नी शीला और सहयोगी कृष्ण गोपाल चौरसिया को 2- 2 साल के कठोर कारावास के साथ ही 10- 10 हज़ार के जुर्माने की सजा सुनाई है। तीन साल से कम सजा होने से MLA अजब सिंह को इस मामले में जमानत मिल गई है।

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