हेमंत शर्मा,इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर और चार्टर्ड अकाउंट को 3-3 साल की सजा सुनाई है. उन पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुधीर कुमार मिश्रा ने यह अहम फैसला सुनाया है.
दरअसल पूरा मामला 2009 का है. रोटोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज नामक पैकेजिंग से जुड़ा केस है. चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए पैकेजिंग इकाई के संचालक से असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर ने 9 लाख रुपये की रिश्वत ली थी. इनकम टैक्स विभाग ने अधिकारी पंकज गुप्ता के घर छापेमार कार्रवाई कर 9 लाख की रिश्वत लेते वक्त गिरफ्तार किया था.
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इन तीनों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर की थी. भ्रष्टाचार निवारण की धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर पंकज गुप्ता, इनकम टैक्स ऑफिसर अजय वीरे और चार्टर्ड अकाउंटेंट एसएस मूंदड़ा को 3 साल की सजा हुई है.
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