नई दिल्ली . दिल्ली में पलूशन खतरनाक स्तर पर पहुंच जाने के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है. गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण में कमी लाने के लिए कुछ वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. ऐसे वाहन यदि सड़कों पर दौड़ते पाए गए तो 20 हजार रुपए का फाइन लगेगा.

BS-Ill पेट्रोल, BS-IV डीजल एलएमवी (4 व्हीलर) वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है. दिल्ली सरकार का कहना है कि इन गाड़ियों पर मोटर व्हीकल ऐक्ट 1988 की धारा 194 (1) के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 20 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान है.

दिल्ली में कई जगहों पर एक्यूआई गंभीर स्थिति में पहुंचने के बाद सरकार ने ग्रैप का स्टेज 3 लागू कर दिया है. इसके तहत तुरंत प्रभाव से बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई है. यह प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा. आदेश में साफ कहा गया है कि यदि ऐसी कोई भी गाड़ी सड़कों पर पाई गई तो 20 हजार रुपए तक फाइन हो सकता है.

दिल्ली की हवा की गुणवत्ता शुक्रवार को ‘अत्यधिक गंभीर’ श्रेणी में चली गई. इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण फैला रहे ट्रकों, कॉमर्शल चार पहिया वाहन समेत सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाती है. दिल्ली सरकार ने दो दिन के लिए स्कूल पहले ही बंद कर दिए हैं. दिल्ली-एनसीआर में लगातार चौथे दिन शुक्रवार को घनी और दमघोंटू धुंध छाई है.