कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने वाहनों से टैक्स वसूलने वाले ग्राम पंचायत के आदेश को सही करार दिया है। न्यायालय ने कहा है कि ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र से होकर गुजरने वाले वाहनों से टैक्स वसूल सकता है। साथ ही इस मामले में अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई थी।

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दरअसल पूरा मामला ग्राम पंचायत हरगढ़ और जनपद पंचायत सिहोरा का है। यहां ग्राम पंचायत ने अपने क्षेत्र से होकर गुजरने वाले वाहनों से टैक्स वसूली करने का आदेश जारी किया था। मामले की जानकारी मिलते ही सीईओ जिला पंचायत ने ग्राम पंचायत द्वारा वाहनों के टैक्स वसूली के आदेश पर रोक लगाई थी। जिसके बाद पूरा मामला कोर्ट पहुंच गया था। 

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इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें अदालत ने ग्राम पंचायत के आदेश पर मुहर लगा दी। कोर्ट ने कहा कि ग्राम पंचायत को अपने क्षेत्र से गुजरने वाले वाहनों से टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार है। साथ ही हाईकोर्ट ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव, जबलपुर कलेक्टर, सीईओ जिला एवं जनपद पंचायत और सिहोरा एसडीएम से जवाब तलब किया है। 

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