कुमार इंदर,जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. एमपी नर्सिंग काउंसलिंग की रजिस्ट्रार सुनीता सीजू को तत्काल निलंबित करने के आदेश दिए हैं. फिलहाल प्रशासक के हाथ में नर्सिंग कॉउंसिल का काम रहेगा.

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प्रदेश में फर्जी तरीके से खुले नर्सिंग कॉलेजों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगी थी. जिस पर आज सुनवाई हुई. प्रदेश में फर्जी तरीके से कई नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं. एडवोकेट विशाल बघेल की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दो हपते में जवाब मांगा है.

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