मनीष मारू, आगर मालवा।  उद्यानिकी विभाग में वर्ष 2016 से 2017 के बिच पॉली हाउस योजना के अंतर्गत तत्कालीन उपसंचालक, विस्तार अधिकारी और शाखा प्रभारी सहित गुजरात की कम्पनी के कर्मचारी सहित पांच आरोपियों को शासन की सम्पत्ति हड़पने के मामले में एडीजे कोर्ट आगर ने सजा सुनाई है। आरोपियों ने सांठ गांठ कर पॉलि हाउस निर्माण के बिना ही कम्पनी को राशि का भुगतान कर शासन की सम्पत्ति को हड़प लिया था । 
आज गुरूवार को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रदीप दुबे ने पांचो को दोषी मानते हुए सात-सात साल सश्रम कारावास और प्रत्येक पर तीन-तीन लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। तत्कालीन उप संचालक रमेश पिपल्दे, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी अनिल बिरला, शाखा प्रभारी दिनेश चौहान, देवीलाल रांगोटा और पिंक विजन कम्पनी के कर्मचारी उमेश पटेल को यह सजा सुनाई गई है। 

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अभियोजन अधिकारी एजीपी यशराज परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2017 में आगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अभियोजन के लिए प्रस्तुत किया था। आरोपियों ने आपस में मिलकर आपराधिक षडयंत्र के तहत कपटपूर्वक शासन की संपत्ति हडपने के उद्देश्य से 14 लाख 20 हजार रूपए पिंक विजन एग्रोटेक कंपनी को पॉली हाउस बिना निर्माण किए राशि का भूगतान कर शासन को नुकसान पहुंचाकर छल किया। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए और कारोबार के अनुकम में जान-बूझकर कपट करने के आशय से लेखा दस्तावेजों में मिथ्या प्रविष्टियां की गई और उनमें तात्विक विशिष्टियों का लोप कर लेखा का मिथ्याकरण किया और आपराधिक षड़यंत्र कारित किया। 

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विचारण के दौरान न्यायाधीश दुबे ने प्रकरण में धारा 420, 467, 468, 471, 477ए, 409 सहपठित धारा 120 बी भा.द.सं. में अभियोजन साक्ष्यों और प्रकरण में विचारण के बाद धारा 420, 477ए, 409 सहपठित धारा 120बी के तहत पांचों आरोपियों को दोषी मानते हुए 7-7 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को 3-3  लाख रूपए के जुर्माने से दण्डित करने की सजा सुनाई है, जुर्माने की राशि अदा ना करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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