हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बैंक नोट प्रेस के सीनियर टेक्नीशियन को बस ने टक्कर मार दी थी। जिससे उनकी मौत हो गई। हादसे में गाड़ी भी चकनाचूर हो गई थी। मामले पर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आदेश दिए कि पीड़ित परिवार को 57 लाख 23 हजार रुपए और ब्याज दिया जाए।
दरअसल, प्रेस जाते समय बस ने ऐसी टक्कर मारी कि उनकी मौत हो गई थी। हादसे में उनकी गाड़ी भी चकनाचूर हो गई थी। इस पर परिजन ने लापरवाह ट्रक चालक, मालिक और बीमा कंपनी के खिलाफ परिवाद दायर किया था। जिला एवं सत्र न्यायालय ने परिवाद पर आदेश दिए कि पीड़ित परिवार को 57 लाख 23 हजार रुपए और ब्याज भी दिया जाए। तकरीबन छह लाख रुपए ब्याज के रूप में भी परिजन को मिलेंगे।
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टेक्नीशियन की पत्नी रेजिना, बेटी श्रद्धा, बेटे प्रिंस और मां एंजलीना ने अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल के माध्यम से परिवाद दायर किया था। परिवाद में उल्लेख किया कि 1 अप्रैल 2022 को दोपहर 12 बजे एक्सीडेंट हुआ था। जिसमें हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोंट आई थी। पहले उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां उपचार नहीं होने पर निजी अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन उपचार के दौरान ही उनकी मौत हो गई।
उनकी मौत के बाद परिवार में कमाई का संकट खड़ा हो गया। बच्चों की भी पढ़ाई चल रही थी। इस पर मुआवजा दिलाए जाने की मांग की गई थी। न्यायाधीश सविता जड़िया के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने चालक, मालिक और बीमा कंपनी को दोषी मानते हुए उक्त आदेश जारी किए है।
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