शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों के एडमिशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब अभिभावकों को अपने बच्चों के प्राइमरी स्कूल में एडमिशन के लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्रदेश में नर्सरी, KG-1, KG-2 और पहली क्लास में एडमिशन के लिए तय हुई आयु सीमा में छूट बढ़ा दी गई है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। नए आदेश के तहत अब बच्चों के लिए आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 की जगह 31 जुलाई कर दी गई है।

MP Weather: प्रदेश में मानसून बरपा रहा कहर, 18 जिलों में मूसलाधार बारिश को लेकर IMD का अलर्ट 

\इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश जारी करने के साथ-साथ मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को यह आदेश लागू करने के लिए पत्र भी जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने नर्सरी, KG-1 और KG-2 क्लास में एडमिशन के लिए बच्चों की तय आयु सीमा को 1 अप्रैल 2024 को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। 

मुश्किल में पूर्व नेता प्रतिपक्ष! महिला ने प्लॉट पर कब्जा करने का लगाया आरोप, गोविंद सिंह और उनके भतीजे ने दी सफाई

वहीं, कक्षा पहली में एडमिशन के लिए बच्चों की आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। यानी अब 30 सितंबर तक जन्म लिए बच्चे कक्षा पहली में एडमिशन ले सकेंगे। बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग ने पहली क्लास में एडमिशन के लिए बच्चों की उम्र 6 साल से कम नहीं होना निर्धारित किया है। वहीं इस फैसले से अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। 

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m