नई दिल्ली. भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगी पॉक्सो की धारा हट सकती है क्योंकि उनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान बालिग निकली है. दिल्ली पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है. लड़की ने अपनी उम्र 2 साल कम बताई थी. इस खुलासे के बाद बृज भूषण पर पॉक्सो की धारा हट सकती है.
दिल्ली पुलिस की जांच में हुए इस खुलासे से बृजभूषण शरण सिंह को राहत मिल सकेगी और लगाए गए आरोपों के सिलसिले में पहलवानों को जवाब देना मुश्किल हो सकता है. दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बृजभूषण शरण सिंह पर केस दर्ज किया था. 23 अप्रैल को 7 महिला पहलवानों ने एफआईआर कराई थी. जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की. इस जांच में ही पता चला कि पहलवान नाबालिग नहीं है. ऐसे में दिल्ली पुलिस अब बृजभूषण के खिलाफ दर्ज एफआईआर से पॉक्सो एक्ट की धारा हटाने जा रही है. सिर्फ उनपर छेड़छाड़ का केस रहेगा. इसमें गिरफ्तारी की तत्काल कोई जरूरत नहीं है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक रोहतक की पहलवान के स्कूल सर्टिफिकेट से पता चला कि उसने नाबालिग होने की गलत जानकारी दी थी.
बृज भूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगने के बाद से पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है. 28 मई को इस मसले पर केंद्र सरकार की उदासीनता के खिलाफ पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर की ओर से नए संसद भवन की ओर कूच किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पहलवानों से काफी संख्या में उनके समर्थकों सहित हिरासत में लिया. दिल्ली पुलिस ने उसके बाद जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन पर भी रोक लगा रखी है. भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह कई वर्षों से महिला पहलवानों का यौन शोषण कर रहे हैं. प्रदर्शन कर रहे पहलवान बृज भूषण को हटाने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं.
पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया अपने मेडल्स को हरिद्वार पहुंचकर गंगा में प्रवाहित करने की कोशिश की थी, लेकिन बीकेयू नेता नरेश टिकैत के आगे आने पर पहलवानों ने मेडल को गंगा में प्रवाहित करने का कार्यक्रम पांच दिनों के लिए टाल दिया. दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को इंडिया गेट पर धरना जारी रखने के लिए इजाजत देने से इनकार कर दिया है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले कहा है कि पहलवाल कोई और विकल्प दें, हम उस पर विचार का उन्हें धरना जारी रखने की अनुमति दे सकते हैं.