नई दिल्ली। अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है. सेवानिवृत्त होने पर अग्निवीरों को बीएसएफ की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी. इसके लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है. इसी के साथ ही ऊपरी आयु-सीमा मानदंडों में भी छूट की घोषणा की गई है.

गृह मंत्रालय ने इस संबंध में 6 मार्च को सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के खंड (बी) और (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरुवार को एक अधिसूचना जारी की. इसमें सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन कर अब सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) नियम 2023 बनाने की घोषणा की. यह 9 मार्च से प्रभावी हो गया है.

कॉन्स्टेबल के पद पर आयु सीमा में छूट

केंद्र सरकार ने घोषणा की कि कॉन्स्टेबल के पद से संबंधित भाग के नियमों में बदलाव किया जाएगा और ऊपरी आयु सीमा में छूट वाले नोट डाले जाएंगे. अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए पांच साल तक और पूर्व-अग्निवीरों के अन्य सभी बैचों के मामले में तीन साल तक की छूट दी जाएगी.

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