Big News. सिंगर से रेप के मामले में एक पूर्व विधायक को कोर्ट ने 15 साल की कारावास की सजा सुनाई है. भदोही की एमपी-एमएलए कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद पूर्व विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ सजा का ऐलान हो गया है. मिश्रा को कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 1 लाख 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

वाराणसी की गायिका से दुष्कर्म मामले में दोषी निषाद पार्टी के पूर्व विधायक और बाहुबली विजय मिश्र को 15 साल की कठोर करावास की सजा सुनाई गई है. 1.10 लाख जुर्माना भी लगाया गया है. सजा सुनाने के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) सुबोध सिंह की अदालत ने तल्ख टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि दोषी विजय मिश्र बीस वर्ष (चार बार चुनाव जीता) तक ज्ञानपुर क्षेत्र से विधायक रहा है.

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न्यायालय का मानना है कि एक लोक प्रतिनिधि द्वारा दुष्कर्म जैसा अपराध करना गंभीर है. यह ऐसा कृत्य है, जिससे आम जनमानस का लोक प्रतिनिधियों में विश्वास टूट जाता है. जिस व्यक्ति को जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा या लोकसभा भेजती है, उसके द्वारा ही जनता की किसी महिला के साथ ऐसा अपराध किया जाना, आम जनता के साथ विश्वासघात किए जाने से कम नहीं है. भरोसा तोड़ने जैसा है.

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बाहुबली पूर्व विधायक को कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार को अदालत में पेश किया गया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) सुबोध सिंह की अदालत दोपहर बाद बैठी और सजा का एलान कर दिया. जिस मामले में विजय मिश्र को सजा हुई है, वह 2020 में दर्ज हुआ था. पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया था. अदालत ने तीन वर्ष में ही सजा सुना दी. सजा सुनाते वक्त अदालत ने कहा दोषी विजय मिश्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है. ज्ञानपुर क्षेत्र से चार बार विधायक रहा है. उसने एक ही पीड़िता से तीन बार दुष्कर्म का अपराध किया है. असाधारण व्यक्ति ने साधारण महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया.

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दोषी का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है. दो मामलों में दूसरी अदालतें सजा सुना चुकी हैं. अब तीसरे मामले में अब तक की सबसे बड़ी सजा मिली है. इससे पहले अलग-अलग अदालतों ने ढाई और पांच साल की सजा सुनाई थी. बाहुबली पूर्व विधायक के खिलाफ भदोही, वाराणसी, प्रयागराज सहित यूपी के कई जिलों और दूसरे राज्यों में 83 मुकदमे दर्ज हैं. अब तक तीन मामलों में सजा मिल चुकी है.

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