शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश के सभी गैर सरकारी संगठन (NGO) की जांच होगी। इतना ही नहीं वृद्धाश्रम और नशामुक्ति केंद्रों की ‘दुकानें’ भी बंद होंगी। इस आश्य का आदेश मध्यप्रदेश के सामाजिक न्याय विभाग ने दिया है। 50 से कम अंक मिले तो सरकारी अनुदान भी बंद होगा। घटिया सुविधा और गुणवत्ताहीन भोजन और एक, दो कमरे में चल रहे वृद्धाश्रम और नशा मुक्ति केंद्र सरकार के निशाने पर है। 10 अगस्त तक वृद्धआश्रम और नशा मुक्ति केंद्रों की ऑडिट रिपोर्ट देनी होगी। वृद्धाश्रम और नशामुक्ति केंद्र में सुविधा के अनुसार अंक दिए जाएंगे।

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90 से 100 अंक मिलने पर ए प्लस। 80 से 90 अंक पर ए ग्रेड, 70 से 80 पर बी प्लस। 60 से 70 पर बी ग्रेड, 50 से 60 अंक मिलने पर सी ग्रेड दिया जाएगा। 50 से कम अंक मिलने पर डी ग्रेड दिया जाएगा। 50 से कम अंक आने पर उन संस्थाओं (वृद्धाश्रम और नशामुक्ति केंद्रों ) का संचालन सुचारु रुप से नहीं होने के कारण तत्काल संस्था के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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