नई दिल्ली. समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. अब आजम खान जेल से रिहा हो सकते हैं. खान रेगुलर बेल के लिए ट्रायल कोर्ट में अप्लाई करेंगे. ट्रायल कोर्ट में रेगुलर बेल के अप्लिकेशन फाइल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया है.

सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने 89वें मामले में अंतरिम जमानत दी है. बता दें कि आजम को 88 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है. नियमित जमानत होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी. बता दें कि आजम खान की जमानत पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विरोध किया था.

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यूपी सरकार ने आजम खान को भूमाफिया और आदतन अपराधी बताया था. बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत SC ने अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतरिम जमानत दी है. नियमित जमानत होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी.

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