रायपुर. अभी-अभी एक बड़ी खबर मिल रही है. पीसीसी चीफ भूपेश बघेल को बेल मिल गई है. सीबीआई कोर्ट ने भूपेश बघेल की जमानत याचिका मंजूर कर ली है. जानकारी के मुताबिक एक लाख रुपए के मुचलके पर जेल से रिहा होंगे.

रिहाई के बाद भूपेश बघेल के विदेश जाने पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. बता दें कि बहुचर्चित सीडी कांड़ से सप्ताह भर से चल रही राजनीति ने आज एक नया मोड़ ले लिया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल की ओर से कोर्ट में ज़मानत याचिका दायर कर दी गई थी. जमानत याचिका मंजूरी के बाद भूपेश बघेल शाम तक रिहा हो जाएंगे.

 

सीबीआई का केस फर्जी

भूपेश को बेल मिलने पर उनके वकील सतीश वर्मा ने कहा कि कोर्ट में बघेल की जमानत आवेदन स्वीकार्य हो गई है. भारत से बाहर जाने से पहले उनको अनुमति लेनी होगी. 1 लाख के मुचलके पर जमानत मिली है. सतीश वर्मा ने कहा है कि सीबीआई का केस फर्जी है. विनोद वर्मा के खिलाफ दर्ज किया गया ब्लैकमेलिंग का केस हटा लिया गया. 156, 3 का आवेदन विनोद वर्मा ने पहले ही किया है. इस आवेदन में उन्होंने कहा था कि उन्हें और बघेल को फंसाया गया है. धारा हटने से उसकी पुष्टि हो गई है. सीबीआई ने ठीक से ईनवेस्टिगेशन नहीं किया है. वहीं सीबीआई के वकील ने कहा कि केस में तथ्य है, जमानत का विरोध किया है.

1000 सीडी 1500 कैसे हो गई?

सतीश वर्मा ने कहा कि ईशु नारंग ने बयान में 1000 सीडी विनोद के कहने से बनाने की बात कही. सीबीआई ने 500 सीडी ईशु, 500 विनोद वर्मा के पास से जब्त होना बताया, जबकि बघेल और भाटिया 500 सीडी लेकर रायपुर आए यह भी सीबीआई की थ्योरी में है. फिर 1000 सीडी 1500 कैसे हो गई. सीबीआई के पास कोई आधार नहीं है. उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल और कांग्रेस की ओर से रिंकू खनूजा के आत्महत्या का आरोप लगाया गया था. सीबीआई ने इस मामले को दबा दिया. मामला राजनीति से प्रेरित है. इस मामले पर कैलाश मुरारका ने कहा दिया कि सीडी बड़े लोगों ने बनाई है.