नई दिल्ली. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में रॉउज एवन्यू कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. सिसोदिया को 4 मार्च तक की सीबीआई रिमांड में भेजा गया है.
शराब घोटाले में गिरफ्तार करने के एक दिन बाद सिसोदिया को सीबीआई ने सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. पेशी के दौरान सीबीआई ने आगे की पूछताछ के लिए सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. कोर्ट ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया.
राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था. सीबीआई ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि गिरफ्तार किये गए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि आबकारी नीति मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जांच से पता चलता है कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर फैसला किया.
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सीबीआई ने अदालत से कहा कि पूछताछ के लिए उसे सिसोदिया की हिरासत की आवश्यकता है. वहीं, सिसोदिया के वकील ने उन्हें हिरासत में देने की CBI के अनुरोध का विरोध किया. उन्होंने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. सीबीआई ने 2021-22 की आबकारी नीति (अब रद्द की जा चुकी) को लागू करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर रविवार शाम सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.
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