जबलपुर। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ भी 10 करोड़ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया था।
एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश विश्वेवरी मिश्रा ने सुनवाई करते हुए प्रकरण दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। पंचायत चुनाव के दौरान हुई बयान बाजी को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का आपराधिक मानहानि का परिवाद दायर किया था।
दरअसल पंचायत चुनाव के दौरान सुप्रीम के फैसले को लेकर बीजेपी नेताओं द्वारा बयानबाजी की जा रही थी। जिसमें भाजपा नेताओं द्वारा लगातार यह बयान दिया जा रहा था कि विवेक तंखा की याचिका के चलते ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। दर्शन सुप्रीम कोर्ट ने रोटेशन प्रक्रिया का पालन न होने पर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया रद्द कर दी थी।
लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। जिस पर बीजेपी के नेताओं ने विवेक तन्खा सहित तत्कालीन पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर लगातार बयान दिए थे कि ओबीसी आरक्षण को लेकर विवेक तन्खा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के चलते ही सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाई है।
बीजेपी के इस बयान बाजी को लेकर विवेक तंखा की छवि धूमिल हो रही थी। इसी से आहत होकर विवेक तंखा ने तीनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का परिवार दायर किया था। जिसकी पैरवी करने खुद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल 29 अप्रैल 2023 को जबलपुर की विशेष अदालत आए हुए थे।
अधिवक्ता विवेक तंखा ने उन्हें लेकर की गई टिप्पणियों से संबंधित वीडियो और सोशल मीडिया में किए गए कमेंट्स का ब्यौरा भी अदालत को दिया था। जिसके बाद जबलपुर की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने बयान दर्ज करने के साथ ही धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं।
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