नई दिल्ली. बेंगलुरु की एक अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने इस एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. यह आदेश चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के आरोपों के संबंध में आया है.
जनाधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर ने निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एक निजी शिकायत (पीसीआर) दर्ज कराई थी. पीसीआर में आरोप लगाया गया था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली की गई थी. इसके बाद बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया. यह आदेश 42वीं एसीएमएम कोर्ट ने जारी किया है. तिलक नगर पुलिस अब निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी.
गौरतलब है कि केंद्र ने 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की थी और इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नगद दान की जगह लेना था, ताकि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता में सुधार हो सके. चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को फंड दिया जाता था, लेकिन इसका खुलासा नहीं किया जाता था. हालांकि बाद में विपक्ष के आरोपों और दायर याचिका के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था.
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