रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशन प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए पुरानी पेंशन योजना (OPS) के विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू कर रही है. राज्य शासन ने राजपत्र में इसका प्रकाशन कर दिया है. यह व्यवस्था 1 अगस्त 2025 से प्रभाव में आएगी.

जानिए क्या लिखा है राजपत्र में

राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 1 अगस्त 2025 से राज्य शासन की सेवा में सीधी भर्ती के विज्ञापित पदों पर चयनित शासकीय सेवकों के लिए केवल नवीन पेंशन योजना (NPS) अथवा एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में शामिल होने का विकल्प उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है.

उपर्युक्त के अनुक्रम में राज्य शासन एतद् द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक FX-1/3/2024-PR दिनांक 24 जनवरी 2025 के माध्यम से लागू की गई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को दिनांक 01-08-2025 से विकल्प के रूप में अंगीकृत करता है.

इस योजना के अंतर्गत नियुक्त समस्त शासकीय सेवकों के लेखा संधारण एवं पेंशन से संबंधित समस्त कार्यवाही संचालनालय, पेंशन और भविष्य निधि के नियंत्रण में होंगे.

इस योजना के अंतर्गत लेखा संधारण, विनियमन एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से जारी किये जाएंगे.