सत्या राजपूत, रायपुर। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अधिकारी-कर्मचारियों की 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। पहले की गई बर्खास्तगी की कार्रवाई के बाद अब स्वास्थ्य विभाग सख्त रुख अपनाती दिख रही है। अधिकारियों और कर्मचारियों को 16 सितंबर तक कार्य में वापसी का समय दिया गया है। ऐसे में अगर वे कार्यालय ज्वाइन नहीं करते हैं तो बर्खास्तगी की कार्रवाई कर खाली पदों में ज्वाइनिंग की नई प्रक्रिया शुरू की जाएगी।


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र जारी किया है। जारी पत्र में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि प्रदर्शनकारियों की मांगों के अनुसार कितनी मांगें पूरी हो चुकी हैं और कितनी प्रक्रियाधीन हैं।
ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी संघ के द्वारा प्रस्तुत मांगो के संबंध में 13 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्यकारिणी समिति द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सकारात्मक रूप से समाधान किया गया है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत प्रचलित मानव संसाधन नीति 2018 की कंडिका क्रमांक-35.8 अंतर्गत दुर्घटना अवकाश में प्रावधानित तीस दिन के अवैतनिक अवकाश को दुर्घटना/गंभीर बीमारी की चिकित्सकीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मानवीय आधार पर सवैतनिक अवकाश किया गया है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत किसी भी संविदा कर्मचारी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रतिकूल टिप्पणी की स्थिति में कार्य सुधार नोटिस/सेवा समाप्ति के पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने हेतु समिति द्वारा राज्य, जिला एवं विकासखण्ड कर्मचारियों हेतु स्वीकारकर्ता एवं अपीलीय अधिकारी के संबंध में निर्देश जारी कर दिए गये है तथा इस हेतु ऑनलाइन पोर्टल आधारित व्यवस्था भी की जा रही है।
- माह जुलाई 2023 की स्थिति में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा सैद्धांतिक सहमति दी गई तथा निर्णय लिया गया कि वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन से सहमति प्राप्ति उपरांत वेतन वृद्धि प्रदान की जाए जिस सम्बन्ध में कार्यवाही भी प्रचलन में है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत समस्त संविदा मानव संसाधन को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दिए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिया गया । इस हेतु HRMIS Portal में Employee Family Details Entry की कार्यवाही पूर्व से ही प्रक्रियाधीन है।
- ग्रेड पे, अनुकम्पा नियुक्ति इत्यादि जैसे मानव संसाधन नीति से जुड़े अन्य विषयों के सम्बन्ध में संयुक्त संचालक NHM की अध्यक्षता में सात सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति गठित की गयी है जो विभिन्न राज्यों के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विभागों में इस सम्बन्ध में प्रचलित प्रावधानों, पूर्व में गठित समिति के प्रस्तावों, राज्य में पूर्व से प्रचलित नियमों इत्यादि का अध्ययन कर निश्चित समय सीमा (गठन के तीन माह) के भीतर अपना प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत करेगी |
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मानव संसाधन नीति-2018 की कंडिका-42 के अंतर्गत स्थानांतरण नीति पहले से प्रावधानित है, जिसमें NHM कर्मियों की मांग अनुसार वांछित बदलाव के सम्बन्ध में भी यह समिति अपनी सुझाव देगी | जिलों से सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु समिति द्वारा पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है ।
दुःखद है कि कर्मचारियों के हित में इतने निर्णय लिए जाने के उपरांत भी NHM के कई कर्मचारी आज दिनांक तक अनाधिकृत रूप से अपने कार्य से अनुपस्थित हैं, यह न केवल एक लोक-सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति अवहेलना है बल्कि आमजन के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व को देखते हुए मानवीय आधार पर भी पूर्णतः अस्वीकार्य है। अतः लोकहितार्थ उक्त सम्बन्ध में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि –
- दिनांक 18 अगस्त 2025 से जिला के सभी अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को प्राकृतिक न्याय के तहत दिनांक 29.08.2025 को कारण बताओं नोटिस जारी कर स्पष्ट रूप से अपने कार्यालय में उपस्थिति दिये जाने के समबन्ध में सूचित किया गया था कि उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी तथा उन्हें सेवा से पृथक किया जा सकता है, पुनः निर्देश जारी किया जाए कि जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से संपादित किये जाने हेतु दिनांक 16 सितम्बर 2025 तक कार्यालयीन समय के अंतर्गल अपने कार्यालय में उपस्थिति देवें ।
इसके बावजूद भी उपस्थिति नहीं देने वाले सभी अधिकारी/कर्मचारी को राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशन की मानव संसाधन नीति-2018 के खंड 34.2 के अनुसार “एक माह का नोटिस देते हुये सेवा समाप्ति की कार्यवाही करें, तथा इससे होने वाले रिक्तियों पर नियमानुसार नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए।
- NHM संविदा कर्मचारियों की अनाधिकृत अनुपस्थिति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 एवं मानव संसाधन नीति-2018 के खंड 34.3 का उल्लंघन है एवं कदाचार की श्रेणी में आता है। अतः पूर्व में प्रेषित निर्देशानुसार “कार्य नहीं वेतन नहीं” के सिद्धांत का पालन करते हुए अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि के वेतन/मानदेय का भुगतान किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को नहीं किया जाए।
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